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Hathras News: तीन अपहरणकर्ताओं को उम्रकैद

Wed, 26 Apr 2023 01:28 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
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सत्र न्यायाधीश मृदुला कुमार के न्यायालय ने अपहरण के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इस मामले में 31 जुलाई 2022 को मुकदमा पंजीकृत हुआ था और 25 अप्रैल को सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। इस मुकदमे के विचारण में 9 माह से भी कम समय लगा और दोषियों को सजा हुई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव नौरथा ईसेपुर निवासी दिनेश कुमार पुत्र डालचंद ने कोतवाली सिकंदराराऊ पर तहरीर दी। तहरीर में उसने कहा कि 27 जुलाई 2022 को उसके गांव के लोकेश पुत्र साधू, ,नरेश कश्यप पुत्र चौब सिंह व जय सिंह पुत्र अमर सिंह उसके भाई योगेश को अपनी मोटरसाइकिल पर उसके सामने बैठा कर कहीं ले गए। वह आज तक नहीं आया है। जब दिनेश कुमार ने जय सिंह से अपने भाई योगेश के बारे में पूछा तो बताया के नदरी नहर में चोर कोठरी के पास से नहाने के लिए लोकेश, नरेश, योगेश नहर में कूदे थे। योगेश वहीं डूब गया। दिनेश ने अपने भाई के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई। इस मामले में उसने लोकेश, नरेश कश्यप एवं जयसिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 364 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचक ने आईपीसी की धारा 201 की वृद्धि की। इस मामले में विवेचक ने अभियुक्त नरेश कश्यप, लोकेश व जयसिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 201 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश मृदुला कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त नरेश कश्यप, लोकेश एवं जय सिंह को दोषी माना। न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास वह अर्थदंड की सजा सुनाई है अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम शर्मा ने की।
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