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Hathras News: 15 साल पुराने हत्याकांड में तीन को उम्रकैद

Wed, 29 Mar 2023 01:47 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
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15 साल पुराने हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रेमपाल सिंह निवासी टीकरी खुर्द थाना कोतवाली सिकंदराराऊ ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उसके भतीजे कोमल के रुपये रिंकू पुत्र सूरजपाल, विक्रम पुत्र रवेंद्र सिंह व टिल्लू पुत्र ओमप्रकाश निवासी टीकरी खुर्द थाना सिकंदराराऊ पर थे। कोमल ने कई बार रुपये मांगे लेकिन इन लोगों ने रुपये नहीं दिए। रुपये मांंगने पर इनका कोमल से झगड़ा भी हो गया।
तहरीर के मुताबिक कोमल ने रिंकू उर्फ रिंकेश की बाइक छीन ली थी। इस पर इन तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी दिए जाने के बाद कोमल अपने दोस्त योगेंद्र उर्फ पोला निवासी रतिभानपुर के घर रह रहा था। 29 अप्रैल 2007 को दोपहर 11 बजे कोमल अपने दोस्त योगेंद्र उर्फ पोला के साथ सिकंदराराऊ के चित्रेश मार्केट में खरीदारी कर रहा था। तभी तीनों तमंचा लिए आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली कोमल और योगेंद्र को लगी। इस दौरान बाजार में हड़कंप मच गया।
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घायलों को पुलिस की मदद से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। कोमल ने मेडिकल कॉलेज पहुंचते की दम तोड़ दिया। योगेंद्र मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी रिंकू उर्फ रिंकेश, टिल्लू उर्फ ओंकार सिंह व विक्रम को दोषी मानते इन्हें आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी नीलकमल कुलश्रेष्ठ ने की।
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