शहर के बीएच मिल रोड पर संचालित आवासीय कॉलोनी का नक्शा नियत प्राधिकारी विनियिमत क्षेत्र ने निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई काॅलोनाइजर द्वारा नक्शे में कई तथ्यों को छिपाने के कारण की है। अब इस काॅलोनी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा।
शायरा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्यामसुंदर खेतान ने एसडीएम से शिकायत की थी कि अशोक कुमार रावत निवासी गली भोजराज द्वारा एक विन्यास मानचित्र तथ्यों को छिपाकर स्वीकृति करा लिया गया है, जबकि इस जमीन में वह 1055.18 वर्गमीटर के मालिक हैं। उन्होंने अशोक रावत को कोई स्वीकृति नहीं दी थी, इसलिए कॉलोनी के नक्शे को निरस्त किया जाए।
इस प्रकरण को लेकर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने साक्ष्य रखे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पत्रावली पर कोई आपसी सहमति पत्र नहीं मिला है और न ही विनियमित क्षेत्र के जेई ने सहमति होने का उल्लेख किया है। एसडीएम और नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र नीरज शर्मा ने 14 अगस्त 2023 के आदेश को निरस्त कर दिया है। उन्होंने यहां कोई स्थायी निर्माण कार्य नहीं किए जाने के भी आदेश जारी किए हैं।