मुरसान गेट स्थित करबला आवासीय भूमि योजना की सरकारी भूमि पर बनाई चार दुकानों को सीज करने के लिए नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने आदेश जारी किए हैं। अनधिकृत रूप से दुकान बनाने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी कर दुकान को खाली करने के निर्देश दिए हैं।
विनियमित प्राधिकारी नीरज शर्मा ने नोटिस में कहा है कि 14 फरवरी 2024 को निर्देश जारी किया गया था कि उक्त प्रकरण बालापट्टी शेख जाफर तहसील हाथरस पर स्थित है, जिसमें स्वीकृत मानचित्र से विपरीत निर्माण कार्य किया गया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के माध्यम से पत्र भेजा गया था, लेकिन मुरसान गेट निवासी राजेश चंदेल द्वारा कोई साक्ष्य / अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। कार्यालय अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि करबला आवासीय योजना की भूमि है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को प्रेषित आवेदन पत्र से स्पष्ट है कि उक्त स्थल करबला आवासीय योजना की सरकारी भूमि है। उन्होंने कहा कि लगातार नोटिस जारी होने पर नियत तिथियों पर अनुपस्थित रहे है।
-