हाथरस में मकर संक्रान्ति, गणतंत्र दिवस, महा शिवरात्रि, यूपी बोर्ड परीक्षा एवं आगामी नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के 24 दिसंबर से 23 फरवरी 2023 तक दो महीन के लिए धारा 144 लागू कर दी गयी है। डीएम अर्चना वर्मा ने इसके आदेश जारी कर दिया है। डीएम अर्चना वर्मा ने जनपद में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इस आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
धारा 144 लागू होने पर ये न करें
- कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल का कार्यकर्त्ता कलैक्ट्रेट व अन्य सभी सार्वजनिक स्थल, सरकारी व अर्द्ध सरकारी या अन्य कार्यालयों पर किसी भी प्रकार का आयुध,शस्त्र साथ नहीं ले जायेगा। लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी पूर्व प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा।
- उत्तेजक भाषा में भाषण आदि नहीं देगा और न आम जनता को प्रेरित करने का प्रयास करेगा।
- सभी प्रकार के जुलूस आदि प्रतिबन्धित रहेंगे तथा पारम्परिक मेले, विभिन्न आयोजन व सार्वजनिक प्रदर्शन आदि के लिए पृथक से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा।
- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें या खबरों को प्रकाशित नहीं करेगा या करायेगा और न ही इसके प्रसारण में सहायक होगा, जिसमें आम जनता, विभिन्न वर्गो, साम्प्रदायों के मध्य घृणा, द्वेष की भावना उत्पन्न हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो।
- कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस बनाकर सभा नहीं करेगा न ही उसमें भाग लेगा। यह प्रतिबन्ध शादी, बारात एवं शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति ऐसे तस्वीर, कार्टून, हैण्डबिल, दीवाल लेख, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा या प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो।
- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर किसी के प्रति अपमान जनक भाषा अथवा गालियों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे आदि लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो।
- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक, धार्मिक स्थल मन्दिर,मस्जिद, भवन एवं मकानों पर ईंट, पत्थर, रोड़े आदि फेंककर मारे जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा।
- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक,धार्मिक स्थल मन्दिर,मस्जिद पर बन्दूक, रायफल, पिस्टल, चाकू तलवार, बल्लम या विस्फोटक पदार्थ जैसे-तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात राजकीय पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। अपाहिज एवं नेत्रहीन व्यक्ति अपने सहारे के लिए छड़ी रख सकते हैं।
- कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा और न ऐसे समूह में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारियों,कर्मचारियों, पुलिस फोर्स, धार्मिक स्थलों एवं परम्परागत प्रार्थना सभाओं पर लागू नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति आवागमन के साधन जैसे-रेल, रोडवेज, सड़क यातायात आदि विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति आदि जैसे-महत्वपूर्ण आवश्यक जनहित की सेवाओं में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न करायेगा।
- कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं तथा दुकानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों आदि को जबरदस्ती बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही उसके लिए किसी को प्रेरित करेगा।
- कोई भी व्यक्ति ऐसे पम्पलेट, पर्चे, बोर्ड आदि का प्रकाशन, वितरण आदि नहीं करेगा, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को क्षति पहुंचाने की आशंका होती हो।
- किसी भी व्यक्ति को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। किसी भी प्रस्तावित सभा के लिये लाउडस्पीकर हेतु सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा मस्जिद, मन्दिर, गिरिजाघर, गुरूद्वारा आदि पूजा स्थलों का मंच के रूप में राजनैतिक उपयोग नहीं किया जायेगा।