न्यायालय से सादाबाद विधायक प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू को भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत मिल गई है। विधायक पर चुनाव प्रचार के दौरान भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।
आरोप है कि विधायक प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू चौधरी रालोद प्रत्याशी के रूप में पिछले वर्ष 12 फरवरी को दोपहर में अपने समर्थकों के साथ गांव में बिना अनुमति सभा कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणियां जैसे अंगुली काटना, आंख फोड़ना एवं हाथ तोड़ने आदि शब्दों का प्रयोग किया। भड़काऊ भाषण देकर प्रचार किया।
आरोप है कि उन्होंने कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन न करके चुनाव आयोग व जिलाधिकारी द्वारा लागू धारा 144 का उल्लंघन किया। शुक्रवार को सादाबाद विधायक प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू ने एसीजेएम/एमपी-एमएलए कोर्ट में अपने अधिवक्ता पूर्व सचिव हितेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू के माध्यम से आत्मसमर्पण किया। न्यायालय से विधायक प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू की इस मामले में जमानत हो गई है। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि आठ जून नियत की है। संवाद