हाथरस। एमएलसी चुनाव में मतदान का अधिकार पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे असंगठित ग्राम पंचायतों के प्रधानों की अपील पर उच्च न्यायालय में 29 फरवरी को सुनवाई होगी। चुनाव में तीन मार्च को मतदान होना है।ज्ञात रहे कि जिले में 474 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए निर्वाचन पूर्ण हो चुका है, लेकिन चुनाव के बाद दो तिहाई ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव नहीं होने के कारण 279 ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो सका है। इस दौरान मौजूदा समय में चल रहे एमएलसी चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सिर्फ संगठित ग्राम व क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों को ही मतदान का अधिकार दिया है। यही नियम असंगठित ग्राम पंचायतों के प्रधानों पर भी लागू है।आयोग के इस निर्णय के विरोध में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह ने ब्लॉक हाथरस की ग्राम पंचायत चंद्रगढ़ी के प्रधान रामरतन सिंह द्वारा दायर याचिका पर 24 फरवरी,2016 को सुनवाई हुई। इसमें न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 29 फरवरी 2016 की तिथि निर्धारित की है। सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता ने पक्ष रखा।