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एससी-एसटी एक्ट का सख्ती से कराएं पालन

Wed, 06 Apr 2016 12:10 AM IST
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
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हाथरस। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिए हैं। कलक्ट्रेट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंर्तगत जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में डीएम ने कानून के क्रियान्वयन का जायजा लिया।
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डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की विवेचना सीओ द्वारा स्वयं समय से पूर्ण की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीओ द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल करने से पूर्व विशेष अभियोजन अधिकारी से भी परामर्श ड्राफ्ट अभियोग पत्र पर प्राप्त कर लिया जाए। डीएम ने अधिनियम में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने एसडीएम की अध्यक्षता में गठित तहसील स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में आयोजित कराने के भी निर्देश दिए। 

सरकारी खर्चे पर मिलेगा पसंद का वकील
जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बैठक में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1981 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति (वादी) सरकारी खर्चे पर अपने पसंद के वकील को अभियोजन से संबद्ध करने की प्रार्थना कर सकता है। ऐसी प्रार्थना मिलने पर शासन की स्वीकृति प्राप्त करके विशेष अधिवक्ता को शासकीय व्यय पर संबद्ध किया जाएगा। इसकी जानकारी पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी। एक्ट के तहत जिले में वर्ष 2015-16 की अवधि में 70 पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर राहत दी गई। 
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ये अफसर रहे बैठक में मौजूद
बैठक में एडीएम डीपी सिंह, जिला कृषि अधिकारी शिवकुमार, समाज कल्याण अधिकारी (विकास) सत्यप्रकाश सिंह, लीलाधर पिप्पल, विजय सिंह प्रेमी, आरपी सिंह, लालता प्रसाद माहौर, एमएल रावत, योगेश यादव आदि थे।
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