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321 छापे में से 367 नमूने किए संग्रहित, 189 नमूने हुए फेल

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321 छापों में 367 नमूने लिए, 189 नमूने हुए फेल
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डीएम ने दूषित खाद्य पदार्थ बेचने व बनाने वालों पर दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ब्यूरो
हाथरस। खाद्य सुरक्षा मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण, विनियमन को त्वरित गति से लागू करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय सतर्कता समिति की डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने समीक्षा की। बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दूषित खाद्य सामग्री बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसे लेकर विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जाए।
बैठक में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन देवाशीष उपाध्याय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा 1814 खाद्य कारोबारी प्रतिष्ठानों और दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर 321 जगहों पर छापामारी की गई। 367 नमूने संग्रहीत कर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। इस अवधि में 365 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 189 नमूने मानक के विपरीत और 176 नमूने मानक के अनुरूप पाए गए।
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इन मामलों में 150 मुकदमे दायर किए गए, जिसमें 36 कारोबारियों के विरुद्ध बिना लाइसेंस और पंजीकरण के मुकदमे भी शामिल हैं। 226 कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत सुधार नोटिस जारी किए गए और 2,90,400 रुपये अर्थदंड लगाया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 307 दूध के कारोबारियों के निरीक्षण किए गए। दूध के 112 नमूने संग्रहीत किए गए। कुल 110 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 44 नमूने मानक के विपरीत और 66 नमूने मानक के अनुरूप पाए गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह जून तक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर 529 खाद्य कारोबारी प्रतिष्ठानों तथा दुकानों का निरीक्षण किया गया। 81 लोगों के यहां छापामारी कर 90 नमूने लेकर जांच के लिए भेजेे गए। जांच रिपोर्ट में 65 नमूने मानक के विपरीत पाए गए।
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इस अवधि में 38 कारोबारियों के विरुद्ध सुधार नोटिस की कार्यवाही की गई और 45 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में वसूले गए। डीएम ने बीएसए को कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में दूषित खाद्य पदार्थों के बारे में छात्रों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडी समिति में खाद्य कारोबार व्यापारियों को अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीयन लाइसेंस से आच्छादित कराने के निर्देश दिए। वाणिज्य कर अधिकारी से खाद्य व्यवसायियों के कारोबार के वास्तविक टर्न ओवर का पता लगाने के लिए विभाग में फाइल किए जाने वाले रिटर्न से अवगत कराने के निर्देश दिए, ताकि गलत पाए जाने पर खाद्य व्यवसायियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
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