हाथरस। परिसीमन में नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हुए सरकारी कार्यालयों पर अब कर निर्धारण की तैयार की जा रही है। कलेक्ट्रेट, विकास भवन और पुलिस लाइंस के साथ डीएम, एसपी के घर भी अब नगर पालिका की सीमा में शामिल हो गए हैं। पालिका क्षेत्र के संसाधन प्रयोग करने पर अब इन भवनों को भी गृह व जलकर का भुगतान करना होगा।
नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार 31 दिसंबर 2019 को हो गया था। नए परिसीमन में जहां वार्डों की संख्या 27 से 35 हो गई, वहीं कई सरकारी कार्यालय भी नगर पालिका की सीमा में शामिल हो गए। नियमानुसार आवासीय क्षेत्र को पांच साल की छूट दी जाती है, जिसके बाद इन पर टैक्स लगाया जाता है।
नगर पालिका ने आवासीय के साथ सरकारी कार्यालयों को भी यह छूट देकर टैक्स का आंकलन का नहीं किया। पिछले वर्ष से अब धीरे-धीरे इन पर टैक्स का आंकलन किया जा रहा है। मंडी समिति, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, जिला पंचायत कार्यालय व उप कृषि निदेशक कार्यालय के टैक्स का निर्धारण किया जा चुका है।
इन कार्यालयों पर कर लगाने की तैयारी : नगर पालिका बड़े कार्यालयों पर अब तक टैक्स लगाने में झिझक रही थी, लेकिन नियमानुसार निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, इसलिए अब तहसील, कलेक्ट्रेट, विकास भवन व पुलिस लाइंस से क्षेत्रफल, मानचित्र आदि जानकारी मांगने की तैयारी की जा रही है। निर्मित व खुले क्षेत्रफल के आधार पर इन पर गृह व जलकर लगाया जाएगा। संवाद