बिना मान्यता चल हो रहे मुरसान के संत एंड्रूयूस स्कूल के संचालक को बीएसए ने नोटिस जारी किया है। बीएसए ने संचालक विद्यालय का संचालन बंद कर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
बीएसए स्वाति भारती की तरफ से दिए गए नोटिस में कहा गया है कि बीईओ मुरसान ने 25 जुलाई को प्रस्तुत आख्या में कहा है कि कक्षा एक से आठवीं तक संत एंड्रूयस पब्लिक स्कूल बिना मान्यता के अवैध रूप से संचालित है। विद्यालय संचालक बंद को आठ मार्च को नोटिस जारी किया गया था। इसी दिन इस विद्यालय का पुन: निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यह विद्यालय संचालित मिला। बीएसए ने विद्यालय संचालक को दोबारा चेतावनी देते हुए तत्काल इस विद्यालय का संचालन बंद कराते हुए सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।