जिले के नगर निकायों को अब फिर से नई दरों पर कर का निर्धारण करना होगा। इसके लिए नगरीय निकाय निदेशालय से आदेश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार छह माह के भीतर सभी नगर निकायों को कर निर्धारण व किराया दरों का निर्धारण करना है।
कर व किराया निर्धारण के लिए चरणचार तिथियों का निर्धारण किया गया है। इसमें किराया दरों के लिए डीएम सर्किल रेट प्राप्त करने, कतिपय संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाने आदि के लिए 20 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई थी। नई दरों का प्रकाशन कर आपत्तियों को लेने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया गया है। कुल प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 10 फीसदी आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है। निकाय बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्य के आधार पर गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की न्यूनतम तथा अधिकतम दरें निर्धारित किए जाने के लिए 19 जनवरी तक का समय है। 25 फरवरी तक स्व: कर निर्धारित भवनों से इतर अन्य समस्त भवनों का सर्वेेक्षण मूल्यांकन व कराधिरोपण किया जाएगा। 12 मार्च तक कर निर्धारण सूची तैयार की जाएगी। 30 मार्च तक निर्धारण सूची का अभिप्रमाणीकरण व उसकी अभिरक्षा करनी होगी। वहीं एक अप्रैल से करों की वसूली के लिए कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। छह माह के अंदर जिले की दो नगर पालिका और सात नगर पंचायतों में नई दरों से कर का वसूला जाना शुरू हो जाएगा। एडीएम वित्त बसंत अग्रवाल ने बताया कि कर व किराया दरों के निर्धारण जल्द कराए जाएंगे।