कोतवाली सदर के सीयल खेड़ा स्थित गली लहरा वाली निवासी नजीर बाबू पुत्र भोलू खां ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक व कर्मचारी पर पीटने और ई-रिक्शा छीनने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि उन्होंने भारत फाइनेंशियल इन्क्लूसर लिमिटेड से 50 हजार रुपये का कर्ज लेकर ई-रिक्शा खरीदा था। वह कर्ज की अदायगी के लिए हर महीने 1143 रुपये इस कंपनी के कर्मचारी सतेंद्र कुमार को देते रहे। पूरा कर्ज चुकता होने के बाद जब उन्होंने इस व्यक्ति से एनओसी मांगी तो उसने कार्यालय में आने को कहा। जब वह कार्यालय गए तो सतेंद्र ने कहा कि वह उसका 60 हजार रुपये का लोन और करा देगा, इसलिए वह अपना आधार कार्ड, पेन कार्ड और 50 रुपये का स्टांप लेकर कंपनी पर गए। वहां उनसे अंगूठा लगवा लिया और कहा गया कि 60 हजार रुपये उनके खाते में आ जाएंगे। जब रुपये नहीं आए वह कंपनी के कार्यालय गए। वहां प्रबंधक और सभी कर्मचारी शराब पी रहे थे। जब उनसे लोन के बारे में पूछा तो उन्होंने दफ्तर का दरवाजा बंद कर उन्हें पीटा।