किशोरी परीक्षा देकर घर वापस आ रही थी। वह वाहन के इंतजार में खड़ी थी। वहां से किशोरी को रवि चौधरी निवासी बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले में 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था।
हाथरस की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 31 मार्च 2022 को उसकी बेटी परीक्षा देकर घर वापस आ रही थी। दोपहर करीब 12:00 बजे चंदपा में वाहन के इंतजार में खड़ी थी। वहां से पुत्री को रवि चौधरी निवासी ग्राम शहजादपुर थाना चंदपा बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ।
विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी रवि उर्फ राघवेंद्र को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।