उपहार की सूची में प्रत्येक उपहार का संक्षिप्त विवरण और उसका मूल्य का विवरण देना होगा। इस पर वर और वधू के हस्ताक्षर होंगे। जिले के सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हाल में दहेज प्रतिषेध अधिकारी का मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाएगा।
जिले में होने वाले सभी प्रकार के विवाह (पंजीकृत हो या अपंजीकृत) के एक महीने के अंदर दोनों पक्षों को मिले उपहारों की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को देनी होगी।
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जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी सीमा मौर्या ने बताया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यह व्यवस्था है। उपहार की सूची में प्रत्येक उपहार का संक्षिप्त विवरण और उसका मूल्य का विवरण देना होगा। इस पर वर और वधू के हस्ताक्षर होंगे। जिले के सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हाल में दहेज प्रतिषेध अधिकारी का मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाएगा।
व्यवस्था के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सलाह देने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दहेज संबंधी किसी भी समस्या के लिए जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी सीमा मौर्या के मोबाइल नंबर-7518024067, वन स्टॉप सेंटर के मोबाइल नंबर-9205945850 अथवा 181 महिला हेल्पलाइन व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी शिकायत कर सकते हैं।