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Hathras News: ट्रैक्टर चालक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 02 Aug 2023 12:34 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुला कुमार के न्यायालय ने ट्रैक्टर चालक की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम शर्मा ने बताया कि थाना सादाबाद में ज्योति सारस्वत पत्नी विष्णु सारस्वत निवासी प्रकाश नगर मुरसान रोड सादाबाद ने तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि उसके पति विष्णु पुत्र राकेश सारस्वत निवासी प्रकाश नगर मुरसान रोड सादाबाद ट्रैक्टर चलाते थे।



21 अप्रैल 2018 को ट्रैक्टर मालिक उमेश पचौरी पुत्र राधेश्याम निवासी बौहरे का वास के कहे अनुसार वह काम पर चले गए। जब पति रात आठ बजे तक वापस नहीं आए तो ज्योति ने ट्रैक्टर मालिक को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। रात्रि 10 बजे आशू ढाबा के पीछे बीएस पब्लिक स्कूल के पास परिवारीजनों को पता चला कि विष्णु को ईंटों से कुचलकर शराब पिलाकर मार दिया गया है।
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पत्नी का आरोप था कि उसके पति की ट्रैक्टर मालिक उमेश पचौरी, ओमवीर उर्फ हनुमान पुत्र कुंवरपाल निवासी सुनीता एन्क्लेव एसडीएम कोर्ट सादाबाद एवं कृष्णा पुत्र नामालूम निवासी कूपा गली सादाबाद ने मिलकर हत्या कर दी है। इस मामले में थाना सादाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए दो आरोपियों उमेश पचौरी व कृष्णा की नामजदगी गलत पाई।



विवेचक ने इस मामले में अभियुक्त ओमवीर उर्फ हनुमान के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश मृदुला कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त ओमवीर उर्फ हनुमान पुत्र कुंवरपाल निवासी सुनीता एन्क्लेव एसडीएम कोर्ट के सामने थाना सादाबाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम शर्मा ने की।
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