न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
शहर के एक शॉपिंग मॉल में उपभोक्ता पर सामान के अलावा कैरी बैग का अतिरिक्त मूल्य लिए जाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मॉल प्रबंधन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा उपभोक्ता को मानसिक संताप के रूप में पांच हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये देने की आदेश भी आयोग ने दिए हैं।
गांव परसारा के निवासी विजय कुमार सिसौदिया एडवोकेट ने आयोग में परिवाद दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 13 फरवरी 2021 को नयागंज स्थित शॉपिंग मॉल वी मार्ट से उन्होंने घरेलू सामान खरीदा। जब वह कैश काउंटर पर गए तो उनका सामान कैरी बैग में रख दिया गया। कैश काउंटर पर सामान के बिल में कैरी बैग की कीमत छह रुपये जोड़ दी गई। अधिवक्ता ने कैरी बैग का चार्ज लिए जाने पर आयोग के समक्ष परिवाद दर्ज कराया।
इस मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष राकेश शर्मा, सदस्य कृष्ण प्रभाकर उपाध्याय, रंजना गोयल के समक्ष हुई। आयोग ने साक्ष्यों के अवलोकन व तर्कों को सुनने के उपरांत शॉपिंग मॉल वी मार्ट पर उपभोक्ता से अवैध रूप से वसूली गई कैरी बैग की धनराशि छह रुपये से परिवादी को हुए मानसिक संताप के लिए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये भी देना होगा। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन न किए जाने की दशा में परिवादी परिवाद प्रस्तुत किए जाने की तारीख से संपूर्ण धनराशि पर सात फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज पाने का भी अधिकारी होगा। संवाद