न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरसजिले के डिग्री कॉलेज और माध्यमिक विद्यालयों के परिसर के 100 मीटर के दायरे में खुलीं तंबाकू और सिगरेट की दुकानों को बंद कराने का शासन ने आदेश दिया है। इस क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने सभी प्राचार्यों व प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर शासन के आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र कुमार गौतम निवासी साकेत कॉलोनी राधाकृष्ण मंदिर के पास ने अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र भेजकर जिले के डिग्री कॉलेजों और माध्यमिक विद्यालयों के परिसर के 100 मीटर के दायरे में खुलीं तंबाकू एवं सिगरेट की दुकानों के संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने इसे कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 बी और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 77 के प्राविधानों का उल्लंघन बताया था।
जिले के डिग्री कॉलेज और माध्यमिक विद्यालयों के परिसर के 100 मीटर के दायरे में खुलीं तंबाकू और सिगरेट की दुकानों को बंद कराने का शासन ने आदेश दिया है। इस क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने सभी प्राचार्यों व प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर शासन के आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र कुमार गौतम निवासी साकेत कॉलोनी राधाकृष्ण मंदिर के पास ने अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र भेजकर जिले के डिग्री कॉलेजों और माध्यमिक विद्यालयों के परिसर के 100 मीटर के दायरे में खुलीं तंबाकू एवं सिगरेट की दुकानों के संबंध में शिकायत की थी।
उन्होंने इसे कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 बी और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 77 के प्राविधानों का उल्लंघन बताया था। डीआईओएस रीतू गोयल ने बताया कि सभी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों व प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में खुलीं तंबाकू एवं सिगरेट की दुकानों को तत्काल बंद कराएं। किसी भी प्रकार के विरोध के लिए संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए इसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी एवं डीआईओएस को दें। संवाद