फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाथरस : किशोरी को छेड़ने वाले को कोर्ट ने सुनाई तीन साल कैद की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

अनुसूचित जाति की एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले को न्यायालय ने तीन साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मुरसान क्षेत्र में 13 अगस्त 2018 को जब 15 वर्षीय एक किशोरी सो रही थी तो एक युवक ने रात्रि 12 बजे आकर उससे छेड़खानी की और शोर मचने पर वह जातिसूचक गालियां व जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस मामले में पुुलिस ने जला उर्फ जाहिद निवासी मुरसान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी जाहिद को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी दिनेशपाल सिंह ने पैरवी की। संवाद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें