न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
एक महिला से दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने सात की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला छह अक्तूबर 2016 की रात्रि को आठ बजे शौच के लिए खेत में गई थी। वह जब शौच से लौट रही थी तो एक युवक ने उसे पकड़ लिया और जबरिया खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस महिला ने जब उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। इस महिला ने घर पर आकर इस मामले की जानकारी अपने पति को दी।
तदुपरांत इस मामले में पुलिस ने नारायण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। विवेचना के उपरांत विवेचक ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज (एफटीसी प्रथम) अजय कुमार के न्यायालय में सुनाई। न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए।
कोर्ट ने आरोपी नारायण सिंह को दोषी मानते हुए उसे सात वर्ष की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड में से आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मुकेश कुमार ने पैरवी की। संवाद