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हाथरस : गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई कारावास की सजा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष सात माह के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। शिवा पुत्र बिजेंद्र ठाकुर निवासी भोजपुर थाना अतरौली के खिलाफ कोतवाली नगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी और उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। कोर्ट ने इस मामले में शिवा को तीन वर्ष सात माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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