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3200 पेज का आरोप पत्र, 676 गवाह, 121 मौत: सत्संग हादसे में आरोप निर्धारण को हुई बहस, सुनवाई 29 नवंबर को

Thu, 14 Nov 2024 07:36 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

हाथरस के सिकंदराराऊ में साकार हरि बाबा के भगदड़ हादसे में बहस पूरी नहीं हो सकी है। मामले में 3200 पेज का आरोप पत्र है। हादसे में 676 गवाह रहे। इस हादसे में 121 मौत हुईं थीं।
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हाथरस सत्संग हादसा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाथरस सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में 14 नवंबर को सत्संग हादसे के आरोपियों की पेशी को हुई और आरोप निर्धारण पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की। बहस अभी पूरी नहीं हो पाई है। अब इस मामले में आरोप निर्धारण के लिए 29 नवंबर की तिथि नियत की गई है।

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सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के दो जुलाई को सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें करीब 250 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में 3200 पेज का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं। इस प्रकरण में आरोप निर्धारण के लिए 14 नवंबर की तिथि नियत की गई थी।

मुख्य आरोपी देव प्रकाश मुधकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार, दलवीर सिंह को आरोपी बनाया गया है। इनमें 10 आरोपियों की पेशी हुई। हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हुई मंजू देवी न्यायालय में हाजिर हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एपी सिंह ने आरोपों पर बहस की लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई है।

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