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हाथरस: टीटीजेड क्षेत्र में सशर्त उद्योग लगाने पर मिल सकेगी अनुमति

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टीटीजेड क्षेत्र में सशर्त उद्योग लगाने पर मिल सकेगी अनुमति
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उद्यमियों ने ली राहत की सांस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीटीजेड के आद्यौगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने पर लगी रोक के हटाए जाने की खबर से जिले के उद्यमियों में काफी राहत है। अब उद्यमी ओद्योगिक क्षेत्र में सशर्त उद्योग लगा सकेंगे। अबी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास फिर से रफ्तार पकड़ सकेगा।
जिले का काफी औद्योगिक क्षेत्र टीटीजेड में आता है। लंबे समय से नई ईकाईयों के लगने पर लगी रोक के कारण इस क्षेत्र में नई ईकाईयां नहीं लग पा रही थी। अब जिले में उद्यमी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीटीजेड क्षेत्र में सशर्त नई इकाईयां लगा सकेंगे।
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जिले में विगत में व्हाइट श्रेणी में आने वाले उद्योगों को ही टीटीजेड क्षेत्र में लगाने की अनुमति दी जाती थी। अब जिले में रेड, आंरेज व ग्रीन श्रेणी के ज्यादातर उद्योगों को सशर्त लगाए जाने की अनुमति दी जा सकेगी। सहायक आयुक्त उद्योग रितेश बंसल ने बताया कि उद्यमी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए उद्योग लगाने के लिए अपने आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि ओद्योगिक क्षेत्रों का अब तेजी से विकास होगा।
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