फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाथरस : एसडीएम सदर के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

न्यायालय ने एक मामले में एसडीएम सदर के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में एसडीएम सदर ने स्पष्टीकरण कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था।
पिछले काफी समय से गोशाला स्थित शहीद राजन सिंह छात्रावास का किराया जमा नहीं हो रहा था। इस मामले को लेकर कुसुम बर्मन ने सचिव समाज कल्याण आदि के विरुद्ध वाद न्यायालय में दायर किया था। इसे लेकर कुछ अधिकारियों को नोटिस भेजे गए थे और उनसे जवाब मांगा गया था। कोर्ट के आदेश पर यह छात्रावास खाली करा दिया गया था। लघु वाद इजराय की पत्रावली अपर जनपद न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट हाथरस के न्यायालय में पेश हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहां सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि जिला समाज कल्याण अधिकारी व तहसीलदार सदर ने तो अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, लेकिन एसडीएम सदर प्रेमप्रकाश मीणा की ओर से कोई स्पष्टीकरण अपनी ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। डिक्रीदार की ओर से कोर्ट में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। डिक्रीदार को विवादित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त हो चुका है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि इस इजराय को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि एसडीएम सदर ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इजराय वाद की कार्यवाही डिक्रीदार की अनुपस्थिति व पूर्ण संतुष्टि में समाप्त की जाती है। कोर्ट ने एसडीएम सदर प्रेमप्रकाश मीणा के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें