न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
अलीगढ़ रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी में फल, सब्जी व गल्ले की आढ़त करने वाले आढ़तियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें ढाई प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत टैक्स देना होगा, जिसमें से आधा प्रतिशत विकास सेस व डेढ प्रतिशत मंडी शुल्क जमा करना होगा। शासन स्तर से जल्द इसकी अधिसूचना जारी होने वाली है। खास बात यह है कि मंडी परिसर से बाहर व्यापार करने वालों से मंडी प्रशासन कोई शुल्क नहीं लेगा। हालांकि मंडी प्रशासन को मौखिक रुप से अवगत भी करा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए 46 तरह की फल सब्जियों को मंडी टैक्स से मुक्त कर दिया था। इससे मंडी प्रशासन के सामने राजस्व की दिक्कत खड़ी हो गई। शासन स्तर से नियम में बदलाव किया गया है। मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने वालों को दो प्रतिशत टैक्स ही देना होगा, जिसमें आधा प्रतिशत सेस शुल्क व डेढ प्रतिशत मंडी शुल्क तय किया गया है। बाहर व्यापार करने वाले व्यापारी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
आधा प्रतिशत टैक्स कम होने से मंडी के करीब चार सौ व्यापारियों को राहत मिलेगी। मंडी सचिव यशपाल सिंह का कहना है कि मंडी में कार्य करने वाले आढ़तियों से अब ढाई प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। अभी इसका लिखित आदेश आना है। शासन का जैसा आदेश होगा, उस पर अमल किया जाएगा।