न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को आय प्रमाण पत्र देना होगा । शासन स्तर से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए आय का निर्धारण कर दिया गया है । आवेदक की आय प्रमाण पत्र के आधार पर ही पात्रता व अपात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं अब नए राशन कार्ड जिला पूर्ति अधिकारी के संस्तुति के बाद ही बन सकेंगे।
शासन स्तर से नए राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया में कुछ फेरबदल किया गया है। इस फेरबदल के चलते अब आवेदक को नए राशन कार्ड बनवाने के लिए अपनी तहसील के तहसीलदार से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। शहरी क्षेत्र के निवासी को तीन लाख तक की आय प्रमाण पत्र व ग्रामीण क्षेत्र के निवासी को 2 लाख रुपये तक की आय का प्रमाण पत्र देना होगा।
वही अन्य पात्रता व अपात्रता की श्रेणी पूर्व के नियमों पर ही संचालित रहेगी। वहीं अब तहसील के पूर्ति निरीक्षक के स्तर से नए राशन कार्ड नहीं बन सकेंगे । नए राशन कार्ड बनाने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी की संस्तुति अनिवार्य है । जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पोर्टल पर संस्तुति दिए जाने के बाद ही नए राशन कार्ड बन सकेंगे। डीएसओसुरेंद्र यादव ने बताया ऑनलाइन पोर्टल पर भी आय प्रमाण पत्र का कॉलम शुरू कर दिया गया है।