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हाथरस : बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे कोई भी कार्यक्रम

सार

बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम व जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में धारा 144 लागू है, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने उप जिलाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक को निर्देशित किया कि विगत वर्षों में आयोजन स्थल मार्गों पर जुलूस निकालने के संदर्भ में कोई विवाद हुआ हो तो उसको भ्रमण करते हुए प्रबुद्धजनों के साथ मिलकर निस्तारण करें।
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विस्तार
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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बारावफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैजा दूज व वाल्मीकि जयंती पर होने वाले आयोजनों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम न्यायिक मोइनुल इस्लाम ने आयोजकों, पदाधिकारियों, समाजसेवियों के साथ शांति समिति की बैठक की। इसमें एडीएम जे ने धर्मगुरुओं और अधिकारियों से कहा कि त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे से मनाए। बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम व जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में धारा 144 लागू है, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने समस्त कार्यक्रमों के आयोजकों व संयोजकों को अपने स्तर से कार्यक्रम स्थल पर वालंटियर तैनात करने तथा उनकी सूची मोबाइल नंबर सहित शासन व पुलिस विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जुलूस के रास्तों पर साफ-सफाई, जर्जर व लटकते बिजली के तारों, खंभों को तत्काल ठीक करा लिया जाए।
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जल निगम विभाग खोदी गई सड़कों व रास्तों को तत्काल सही करा लें। पुलिस अधीक्षक ने उप जिलाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक को निर्देशित किया कि विगत वर्षों में आयोजन स्थल मार्गों पर जुलूस निकालने के संदर्भ में कोई विवाद हुआ हो तो उसको भ्रमण करते हुए प्रबुद्धजनों के साथ मिलकर निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की नजर है। संवाद
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