न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
नगर निकाय निर्वाचन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत धनराशि एवं प्रत्याशियों की ओर से किए जाने वाले चुनावी खर्चे की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया है। चुनाव के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नौ लाख रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए 2.5 लाख रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव के संबंध में समय-समय पर प्रशासन को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस क्रम में नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के अलावा सभासद व सदस्य पद का चुनाव लड़ने वालों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी गई है। चुनाव के दौरान होने वाले खर्च का पूरा ब्योरा प्रत्याशी को रखना होगा।
नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन पत्र 500 रुपये का मिलेगा और जमानत राशि आठ हजार रुपये रहेगी। चुनाव प्रचार में नौ लाख रुपये तक प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे। सभासद पद के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये में मिलेगा। दो हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी और चुनाव प्रचार में दो लाख रुपये खर्च किए जा सकेंगे।
इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र 250 रुपये में मिलेगा। जमानत राशि पांच हजार रुपये जमा होगी और चुनाव प्रचार में 2.5 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। वार्ड सदस्य के लिए नामांकन पत्र 100 रुपये में मिलेगा। जमानत राशि 2000 रुपये जमा होगी और 50 हजार रुपये चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगे। संवाद