फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाथरस : भांजी की हत्यारिन मामी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने भांजी को जिंदा जलाकर मारने वाली मामी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मुरसान क्षेत्र के गांव करील में 16 मई 2016 को ममता देवी पत्नी भूरेंद्र सिंह निवासी करील ने अपनी 14 वर्षीय भांजी आरती पुत्री राकेश सिंह निवासी रामपुर थाना छर्रा जिला अलीगढ़ को कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया था।
इससे आरती की मौत हो गई थी। ममता ने यह घटना अवैध संबंधों के चलते की थी। उसके किसी युवक से अवैध संबंध थे और इसकी जानकारी उसकी भांजी को हो गई थी। इसलिए ममता ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह जेवरात और 20 हजार रुपये लेकर भाग गई थी।
विज्ञापन

इस मामले में ममता देवी के ससुर राजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मृतका आरती के शव का पोस्टमार्टम कराया था। विवेचक ने विवेचना के बाद ममता के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम पूजा सिंह के न्यायालय में हुई।
विज्ञापन

दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने ममता को दोषी मानते हुए उसे धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, आईपीसी की धारा 201 में सात साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव माहौर ने पैरवी की।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें