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हाथरस: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने वाले डीलरों के लाइसेंस हो सकते हैं रद्द

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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जिले के कुछ डीलर वाहन बिक्री के दौरान नंबर प्लेट लगाने में हीला हवाली बरत रहे हैं। एआरटीओ ने लापरवाह डीलरों को नोटिस जारी किया है और नियत अवधि में उनका जवाब मांगा है।
एक अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया था। यह भी तय हुआ था कि इस नंबर प्लेट को डीलर मुहैया कराएंगे। नियम का उल्लंन करने पर वाहन स्वामी के लिए दस हजार रुपये का जुर्माना भी तय किया गया। साथ ही पुरानी गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश हुआ था।
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इसलिए जरूरी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
वाहन चोरी, सड़क हादसे और वारदात को अंजाम देकर भागने वाले अपराधियों को रोकने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता की गई है। प्लेट में विशेष तरह का बार कोड सिस्टम रहता है, जिसकी स्कैनिंग करके वाहन स्वामी की डिटेल आसानी से मिल जाती है। यदि कोई नंबर प्लेट को बदलने का प्रयास करता है तो यह टूट जाती है। केवल डीलर ही इस प्लेट को लगा सकेगा। वाहन की इतनी सुरक्षा के बाद भी जिले के कई वाहन बेचने वाले डीलर इस नंबर प्लेट को लगाने में हीलाहवाली बरत रहे हैं।
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डीलरों को नोटिस भेजे गए हैं। उनसे पूछा गया है कि आखिर क्यों वह नंबर प्लेट नहीं लगा रहे हैं। जो डीलर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में हीलाहवाली बरत रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी।
-नीतू सिंह, एआरटीओ
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