गौरव भारद्वाज
हाथरस। स्थानीय दुकानों पर भी जून से मिठाई बनने और उसकी एक्सपायरी की तिथि को दुकानदारों को अंकित करना होगा। अभी तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों के निर्माण और इस्तेमाल करने की तिथि अंकित की जाती थी। अब लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह नया नियम बनाया गया है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक्सपायरी और पुरानी मिठाइयों की बिक्री से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी शिकयतें मिलने के बाद इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा को देखते हुए यह भी तय किया गया है कि दुकानों पर ट्रे या डिब्बों में बिकने वाली नॉन पैकेज्ड मिठाइयों पर भी निर्माण की तिथि और एक्सपायरी की तिथि लिखनी होगी। यह आदेश हालांकि एक जून से प्रभावी होगा। नियम का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा।
दुकानदार तय करेंगे बेस्ट बिफोर की तिथि
एफएसएसएआई ने कहा है कि खाद्य उत्पादकों का कारोबार करने वाले दुकानदार ही स्थानीय परिस्थितियों और खाद्य पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से बेस्ट बिफोर (निर्माण व एक्सपायरी) की तारीख तय करेंगे। इस आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को दी गई है। यह भी तय किया जाएगा कि दुकानदार ठीक से नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ताकि लोगों की सेहत सुरक्षा को तय किया जा सके।
खुली मिठाइयों पर दुकानदारों को निर्माण व एक्सपायरी की तिथि अंकित करनी होगी। यह आदेश एक जून से लागू होगा।
-देवाशीष उपाध्याय, अभिहित अधिकारी एफडीए