न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस सहित अन्य डिपो के चालक-परिचालक यदि शहर के अंदर से बसें नहीं ले जाएंगे तो उन्हें जुर्माना देना होगा। इस संबंध में एमडी ने सभी डिपो के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि शहर के तालाब चौराहे पर जब से ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हुआ है, तब से हाथरस और अलीगढ़ डिपो को छोड़कर बाकी डिपो की बसें बाईपास से ही निकल रही हैं। ये बसें यात्रियों को बाईपास पर ही उतारती हैं। इस कारण यात्रियों और चालक परिचालकों के बीच आए-दिन झगड़ा होता है। बसें यात्रियों को लेकर बस स्टैंड तक नहीं आ रहीं।
यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए निगम के एमडी ने बसों के चालक-परिचालकों पर श्रेणीवार कार्रवाई करने के लिए कहा है। बसों के चालक-परिचालक पर पहली बार बाईपास से बस निकालने पर 500 रुपये, दूसरी बार बस निकालने पर एक हजार रुपये और तीसरी बार बाईपास से बस निकालने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उनका मार्ग परिवर्तित करने की कार्रवाई की जाएगी।