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हाथरस: 114 कार्डधारकों का प्रॉक्सी माध्यम से कागजों पर कर दिया खाद्यान्न वितरण

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114 कार्डधारकों का कागजों पर किया खाद्यान्न वितरण
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आपूर्ति विभाग ने कराया राशन डीलर पर मुकदमा दर्ज, कोटा निरस्त
शासन के निर्देश पर जांच में सामने आई हकीकत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। जिले में एक राशन डीलर द्वारा प्रॉक्सी माध्यम से कागजों पर खाद्यान्न वितरण किए जाने के मामला सामने आया है। पूर्ति निरीक्षक ने इस मामले में कांशीराम टाउनशिप के राशन डीलर के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। इस राशन डीलर ने प्रॉक्सी माध्यम से 114 कार्डधारकों खाद्यान्न का वितरण नहीं करके इस खाद्यान्न की कालाबाजारी की थी। मौके पर जांच अधिकारियों को खाद्यान्न का स्टॉक नहीं मिला। जांच के दौरान 19 कुंतल गेहूं और 13 कुंतल चावल की कालाबाजारी की बात भी सामने आई है। डीएसओ ने कोटेदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
शासन स्तर से पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस क्रम में सभी राशन डीलरों को पॉस मशीन भी दी गई है, जिससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आ सके। शासन स्तर से फिंगर व रेटिना मैच नहीं होने की दशा में कार्डधारक को प्रॉक्सी माध्यम से खाद्यान्न दिए जाने का प्राविधान भी किया गया है। इस प्रॉक्सी माध्यम से वितरण के मामले में कांशीराम टाउनशिप के डीलर द्वारा सर्वाधिक खाद्यान्न वितरण दिखाया गया। इसकी रिपोर्ट शासन स्तर पर पहुंचने के बाद संदेह प्रकट किया गया है और डीएसओ को मामले की जांच के निर्देश दिए गए।
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डीएसओ सुरेंद्र यादव ने इस मामले में पूर्ति निरीक्षक यतीश गुप्ता, सरिता और लिपिक संतोष कुमार की एक जांच टीम बनाई। टीम ने इस प्रॉक्सी माध्यम से खाद्यान्न वितरण की हकीकत परखी तो सामने आया कि 114 कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण प्रॉक्सी माध्यम से दिखाया गया है, जबकि इन कार्डधारकों को खाद्यान्न दिया ही नहीं गया है और खाद्यान्न की कालाबाजारी कर दी। मौके पर स्टॉक में खाद्यान्न वितरण के बाद 19 कुंतल गेंहू व 13 कुंतल चावल होना चाहिए था, लेकिन जांच में मौके पर अवशेष खाद्यान्न नहीं पाया गया। डीएसओ सुरेंद्र यादव ने बताया कि इस मामले में पूर्ति निरीक्षक सरिता ने राशन डीलर गुड्डी देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।
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सात कार्ड धारकों के फर्जी शपथ पत्र किए प्रस्तुत
हाथरस। डीएसओ सुरेंद्र यादव ने बताया कि विगत में भी राशन डीलर की शिकायत मिली थी। शिकायत पर डीलर को आरोप पत्र दिया गया था। आरोप पत्र केक्रम में डीलर ने सात शपथ पत्र अपने पक्ष में प्रस्तुत किए। इन शपथ पत्रों की जांच की गई तो सामने आया कि जिन कार्डधारकों के शपथ पत्र दिए गए हैं, उनके द्वारा किसी भी शपथ पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया गया है और न ही डीलर के पक्ष में शपथ पत्र दिए गए हैं।
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