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हाथरस : हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद और अर्थदंड की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
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न्यायालय ने हत्या के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपी ने एक हजार रुपये के लिए युवक की हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव बिसरात निवासी हाकिम सिंह ने 28 जून 2018 को थाने में तहरीर दी कि उसके भाई कमल सिंह पर एक मोबाइल फोन गांव के ही नीतेश पुत्र अशोक कुमार ने एक हजार रुपये में गिरवी रखा था। उसी दिन नीतेश शराब पिलाने के लिए रात्रि 9.30 बजे के करीब ले गया।
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काफी तलाश के बाद भी जब कमल सिंह लौटकर नहीं आया तो परिजनों व अन्य लोगों ने उसकी तलाश की। इसके बाद उसका शव धातुरा के पोखपाल के खेत में पड़ा है। उसकी गर्दन कटी हुई थी। देखने से प्रतीत होता था कि किसी धारदार हथियार से यह हत्या की गई है। तहरीर में आशंका जताई गई थी कि नीतेश ने ही यह हत्या की है।
मृतक कमल सिंह के पास 20 हजार रुपये भी थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने नीतेश को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल और रस्सी भी बरामद कर ली। इस मामले में विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक पूजा सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनो पक्षों के तर्क सुनने के बाद अभियुक्त नीतेश को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे आजीवान कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव माहौर ने की।
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