संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत टीडीएस कटौती के विधिक प्राविधानों जीएसटी पंजीयन एवं जीएसटी आर सात दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान बताई गई। डीएम रमेश रंजन ने सभी अधिकारियों को भुगतान करते समय टीडीएस की कटौती कर निर्धारित समय के अंदर जीएसटी आर 07 रिटर्न दाखिल करने के निर्देश दिए।
बैठक में सभी आहरण-वितरण अधिकारियों को जीएसटी और टीडीएस कटौती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सहायक आयुक्त कर ने बताया कि सरकारी विभागों व कार्यदायी संस्थाओं की ओर से कांट्रेक्टर को ढाई लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर नियमानुसार जीएसटी व टीडीएस कटौती किया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग, कार्यदायी संस्था उन्हीं ठेकेदारों को कार्य दें, जिनके पास जीएसटी नंबर हो और यह भी सुनिश्चित कर लें। जीएसटी नंबर सक्रिय हो। सरकारी विभागों की ओर से जीएसटी कटौती के लिए जीएसटी /टिन होना अनिवार्य है।
इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराकर जीएसटी और टिन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 60 में से 28 विभागों द्वारा टीडीएस कटौती की जा रही है। इस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि 32 विभागों में टीडीएस कटौती नहीं की जा रही है। उन सभी विभागों को नियमानुसार टीडीएस कटौती किए जाने के निर्देश दिए।