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हाथरस : आरोपी लवकुश का जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट ने फिर किया खारिज

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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बहुचर्चित बिटिया प्रकरण में एक आरोपी की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। पहले भी एक बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वहीं कोर्ट में बिटिया का भाई और सीबीआई के वकील भी आए। आरोपी पक्ष के वकील भी वहां मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि चंदपा क्षेत्र एक गांव में पिछले साल 14 सितंबर को अनुसूचित जाति की एक बिटिया के साथ सनसनीखेज वारदात हुई थी। उसने कुछ दिन बाद दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। तब से यह मामला लगातार सुर्खियों में है। इस मामले में चार आरोपी संदीप, रवि, रामू व लवकुश बिटिया की मौत से पहले ही अलीगढ़ जेल में निरुद्ध हैं।
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एक आरोपी लवकुश की जमानत के लिए दूसरी बार विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। पहले इसी कोर्ट ने इस आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। अब मंगलवार को फिर कोर्ट ने यह प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इस दौरान बिटिया का भाई भी सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचा तो सीबीआई के वकील व आरोपी पक्ष के वकील भी कोर्ट में पहुंचे।
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