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हाथरस: देशद्रोह के दो आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

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देशद्रोह के दो आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज
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सीएए के समर्थन में पर्चे बांटने का विरोध करने और देश विरोधी नारे लगाने का है आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। देशद्रोह के दो आरोपियों की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खरिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर 2019 को मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के सदर रिजवान अहमद कुरैशी ने थाना कोतवाली सदर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि वह जब सीएए के समर्थन में 27 दिसंबर को मुस्लिम समाज के लोगों को पंपलेट बांट रहे थे।
इसी दौरान अब्दुल हमीद निवासी मधुगढ़ी व उसके दो साथी वहां आ गए। इन लोगों ने उसके साथ मारपीट कर देश विरोधी नारे लगाए। साथ ही दंगा भड़काने के साथ साथ जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में धारा 124 ए, 352, 506 के तहत मुकदमा कायम किया था।
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एक अन्य आरोपी अज्जू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दोनों अभी जेल में बंद है। आरोपी अब्दुल हमीद व अज्जू की जमानत हेतु सत्र न्यायालय में याचिका दायर की गई। न्यायालय ने दोनों की जमनात याचिका खारिज कर दी।
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