न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
सीबीआई द्वारा स्थानीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने को लेकर भी चर्चाएं होती रही। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि चार्जशीट में एससी-एसटी उत्पीड़न अधिनियम भी है। इसलिए सीबीआई ने अपनी चार्जशीट यहां विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट में दाखिल की है। वरना यह चार्जशीट सीबीआई अपनी स्पेशल कोर्ट में दाखिल करती।
अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि हो सकता है कि अब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस यहां से सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट स्वत: संज्ञान ले चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर निर्देश दे चुका है।