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Hathras case: आरोपी रामू और लव कुश की जमानत याचिका पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

Wed, 10 Feb 2021 02:36 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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हाथरस केसः डीएसपी सीमा पाहुजा भी सुनवाई के दौरान कोर्ट पहुंची - फोटो : amar ujala
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हाथरस की बिटिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में आरोपी रामू और लव कुश की जमानत याचिका पर विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। बहस के बाद दोनों आरोपियों की जमानत पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले बिटिया का भाई भी सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच न्यायालय पहुंचा। साथ ही डीएसपी सीमा पाहुजा भी पहुंच चुकी थीं।

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उल्लेखनीय है कि चंदपा क्षेत्र के एक गांव की एक युवती के साथ 14 सितंबर को चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और उस पर  जानलेवा हमला किया था। 

इसके बाद युवती को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए रेफर किया गया था। वहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया था। 29 सितंबर को इस युवती की मौत हो गई थी। इस मामले ने खासा तूल पकड़ा था और पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया था। 
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हालांकि बिटिया की मौत से पहले ही पुलिस ने चारों आरोपियों संदीप, रामू, रवि व लवकुश को गिरफ्तार कर लिया था। यह आरोपी तभी से अलीगढ़ जेल में बंद हैं। ज्यादा हंगामा मचने पर सरकार ने तत्कालीन एसपी सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। 

इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने 18 दिसंबर 2020 को चारों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) के न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले में एक अभियुक्त रामू पुत्र राकेश की जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया गया था। 

इस पर सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि नियत की गई थी। ऐसे में बिटिया के पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा भी कोर्ट आई थीं। यहां बिटिया के पक्ष की ओर से भागीरथ सिंह सोलंकी पैरवी कर रहे हैं, जबकि आरोपी पक्ष की ओर से मुन्ना सिंह पुंढीर पैरवी कर रहे हैं। 

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