न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
मंडी से बाहर कारोबार करने वाले किसानों और व्यापारियों को अब मंडी शुल्क नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मंडी परिषद ने सभी मंडी अफसरों से कहा है कि इस पर तुरंत कार्य योजना बनाकर टिप्पणी दें। कारोबारियों ने नए नियम पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे कारोबार ज्यादा बढ़ेगा।
मंडी परिषद अधिनियम में अधिसूचना नए नियम नई जींस खाद्यान्न, सब्जी, फल आदि कारोबार अब आसान कर दिया है। इसके तहत मंडी टैक्स नहीं लगेगा। लाइसेंस की भी कोई जरूरत नहीं होगी। मंडी परिषद ने नई व्यवस्था बीते पांच जून से लागू कर दी है। साथ ही सभी अधिकारियों से इस पर टिप्पणी भी मांगी है। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था से करोड़ों रुपये का राजस्व प्रभावित होगा। हालांकि राज्य सरकार अभी अलग से नियम और अधिनियम बना सकती है।
बहरहाल, व्यापारी और किसान इस फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने से जिले के हजारों किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। मंडी सचिव यशपाल सिंह का कहना है मंडी से बाहर कारोबार करने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा न ही लाइसेंस की जरूरत होगी। हालांकि अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है।