न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए उनके आवास या हॉस्पिल तक लाने-ले जाने के लिए एंबुलेंस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों को डीएम ने गंभीरता से लिया है। डीएम रमेश रंजन ने इन एंबुलेंस के किराये की दरें तय कर दी हैं।
डीएम ने बताया कि ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस के 10 किमी दूरी तक एक हजार रुपये और उसके बाद 100 रुपये प्रति किमी की दर, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 10 किमी की दूरी तक 1500 रुपये उसके बाद 100 रुपये प्रति किमी की दर, वेंटिलेटर सपोर्टेड एंबुलेंस के लिए 10 किमी तक 2500 रुपये उसके आगे 200 रुपये प्रति किमी की दर निर्धारित की गई है। निर्धारित दर से अधिक लेने पर मरीज के परिजन पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं।