फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाथरस : मुकदमे के लिए प्राप्त कर सकते हैं नि:शुल्क अधिवक्ता

विज्ञापन
हाथरस : जिला कारागार अलीगढ़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर लगाते न्यायिक अधिकारी। - फोटो : HATHRAS
विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

जिला कारागार अलीगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सुशील कुमार सिंह प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में लगाया गया। शिविर में बंदियों को विधिक जानकारी दी गईं।
शिविर में जेलर प्रमोद कुमार सिंह एवं डिप्टी जेलर अनिल कुमार की उपस्थिति में बंदियों को बताया गया कि यदि उनके मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता नही है तो वह एक प्रार्थना पत्र कारागार अधीक्षक के माध्यम से संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देकर नि:शुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। विधिक जानकारी के लिए पैनल अधिवक्ता प्रत्येक माह जिला कारागार में उपस्थित होते है, जिनसे विधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
विज्ञापन

सिविल जज ने कहा कि व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं का निदान करना चाहिए, बल्कि समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा सत्य की विजय होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के लिए कोई भी व्यक्ति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता हैै।
विज्ञापन

इसके अतिरिक्त प्रभारी सचिव द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक प्रकार के दीवानी, फौजदारी (शमनीय) वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराना, साक्षरता शिविरों के माध्यम से जनता को प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देना, लोक अदालतों का आयोजन कराना, गरीब एवं पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। जेलर प्रमोद कुमार सिंह ने बंदियों को बताया कि प्रत्येक माह जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें बंदी अपने वाद को जेल लोक अदालत के लिए नियत करा सकते हैं। बंदियों को प्राधिकरण की ओर से पंफलेट भी वितरित किए गए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें