न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले के थोक बीज विक्रेताओं पर अब कृषि विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। कृषि विभाग ने सभी थोक बीज विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि कोई भी थोक विक्रेता ऐसे किसी भी फुटकर विक्रेता को बीज नहीं देगा, जिसके पास स्टॉक रजिस्टर व अन्य जरूरी दस्तावेज न हों। निरीक्षण के दौरान ऐसा पाए जाने पर थोक बीज विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने बताया कि संज्ञान में आया है कि फुटकर बीज विक्रेता बिना स्टॉक रजिस्टर के बीज की बिक्री कर रहे हैं। इसे देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी थोक विक्रेता ऐसे फुटकर बीज विक्रेता को बीज उपलब्ध नहीं कराएगा, जिसके पास स्टॉक रजिस्टर न हो।
वहीं थोक विक्रेता उस कंपनी के बीज की बिक्री करेगा, जिस कंपनी के पास उत्तर प्रदेश में बीज बिक्री करने का प्राधिकार पत्र हो। साथ ही टेस्ट रिपोर्ट भी कृषि विभाग में जमा करा रखी हो। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने की स्थिति में थोक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कई ऐसी कंपनी अपने बीजों को बाजार में बिक्री कर रही हैं, जिन्होंने अपनी टेस्ट रिपोर्ट विभाग में जमा नहीं की है। ऐसी कंपनियों पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।