16 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत जिले पर स्वीकृत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि विकास खण्ड स्तर पर व्यय की जा सकेगी। इसे लेकर शासन स्तर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन ने निर्देश देते हुए कहा है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर कार्यालय मद में व्यय किए जाने के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।
विकास खंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत कार्यालय के लिए प्रशासनिक मद में प्रति माह 4 हजार रुपए एवं वार्षिक 48 हजार रुपए अधिकतम व्यय किए जाने के लिए पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। खाते के संचालन खण्ड स्तर पर मेकर के रूप में कम्प्यूटर ऑपरेटर (वित्त आयोग/स्वच्छ भारत मिशन) एवं चेकर के रूप में सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किए जाने की अनुमति शासन स्तर से प्रदान की गई है। संवाद