विकास चौधरी ने पूनम से कहा कि यदि वे एक साथ ऋण की पूरी धनराशि जमा कराते हैं तो उनके ऋण की रकम को और बढ़ा दिया जाएगा। इस पर पूनम ने अपने शेष ऋण की धनराशि 44400 रुपये, 28 अक्तूबर 2024 को दे दी। इस रकम को विकास चौधरी द्वारा शाखा में जमा नहीं किया गया।
फाइनेंस कंपनी के एक अधिकारी ने अपने दो पूर्व कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा कर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में एसपी के आदेश पर थाना सासनी में मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
संदीप शर्मा निवासी 123 उपाध्याय नगर, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ हाल निवासी लाइट माइक्रो फाइनेंस सासनी ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि विकास चौधरी व भूरी सिंह निवासी पिथैर साथनी थाना इगलास जिला अलीगढ़ उनके साथ कंपनी में कार्यरत थे। इस शाखा द्वारा पूनम निवासी खेड़ा बरामई थाना हाथरस गेट को 40,000 रुपये का ऋण डेयरी संचालन के लिए स्वीकृत किया।
संदीप ने बताया कि शाखा में कार्यरत विकास चौधरी ने पूनम से कहा कि यदि वे एक साथ ऋण की पूरी धनराशि जमा कराते हैं तो उनके ऋण की रकम को और बढ़ा दिया जाएगा। इस पर पूनम ने अपने शेष ऋण की धनराशि 44400 रुपये, 28 अक्तूबर 2024 को दे दी। इस रकम को विकास चौधरी द्वारा शाखा में जमा नहीं किया गया। बिना किसी पूर्व सूचना के 3 दिसंबर 2024 से उसने नौकरी पर आना बंद कर दिया और फोन भी बंद कर लिया। कई बार सूचना देने पर भी उसका कोई जवाब नहीं आया। इस मामले में एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।