अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली हाथरस में एस आई राहुल सांगवान ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि जब वह पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था की ड्यूटी और वाहनों की चेकिंग में थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि दो मोटरसाइकिलों पर नवीपुर रजबहा की पुलिया पर तीन व्यक्ति खड़े हैं। इन लोगों ने कल रात में गिजरौली के पास से लूट की थी।
जब वह पुलिस बल के साथ बताए गए स्थान की तरफ पहुंचे तो तब पुलिस को देखकर आरोपी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रजबहे की पटरी पर मथुरा की तरफ भागे। खुद को घिरता देखा तो पुलिस पर फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिलों को वहीं रजबहा की पटरी पर छोड़कर खेतों की तरफ भागे। बदमाशों की फायरिंग से पुलिस वाले बाल-बाल बच गए। पुलिस ने पीछा करके इन बदमाशों को पकड़ लिया।
पकड़े गए तीन व्यक्तियों ने अपना नाम चंद्रपाल, कपिल उर्फ छोटू और शिवा ठाकुर बताए। इस मामले में विवेचनाधिकारी ने संकलित साक्ष्य के आधार पर कपिल उर्फ छोटू, चंद्रपाल व शिवा ठाकुर के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। अभियुक्त शिवा ठाकुर द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर उसकी पत्रावली मूल सत्र परीक्षण से अलग की गई।
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त शिवा ठाकुर को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी के राजपाल सिंह दिसवार ने की।