पुलिस टीम के वहां पहुंचने पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से अपनी जैकेट से निकालकर हथगोले फेंके। इनके चलने से पुलिस वालों को चोटें आईं। मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर के पास भी गोली लगी। पुलिस वालों ने घेर कर उसे पकड़ लिया।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने और पुलिस पर हथगोला फेंकने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रभारी एसओजी टीम सुधीर कुमार ने थाना हाथरस जंक्शन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि 25 मार्च 2019 को वह टीम के साथ इनामी व वांछित अपराधियों की खोज में थाना सासनी के गांव आलमपुर कटैहरा के पास मौजूद थे। तभी सूचना मिली कि थाना हाथरस गेट के दोहरे हत्याकांड का वांछित व 35000 रुपये का इनामी अपराधी भीमा पहलवान इस समय चुरसैन गांव के पास नहर की पटरी के किनारे के पास खंडहर में बैठा हुआ है।
विश्वास करके पुलिस बल के साथ सरकारी गाड़ी से चलकर वह सीधे चुरसैन पहुंचे। वहां बताया कि अपराधी भीमा पर नाजायज असलहे भी हो सकते हैं। पुलिस टीम के वहां पहुंचने पर उसने जान से मारने की नीयत से अपनी जैकेट से निकालकर हथगोले फेंके। इनके चलने से पुलिस वालों को चोटें आईं। मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर के पास भी गोली लगी। पुलिस वालों ने घेर कर उसे पकड़ लिया।
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पूछताछ में उसने अपना नाम भीमा पहलवान पुत्र भूदेव सिंह निवासी पैंतखेड़ा थाना खंदौली जनपद आगरा बताया। पुलिस को जामा तलाशी में एक हथगोला बरामद हुआ। अंटी से से एक तमंचा व कारतूस बरामद हुए। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने भीमा के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त भीमा पहलवान को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राजपाल सिंह दिशवार ने की।