अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पंचम ने गैर इरादतन हत्या के नौ साल पुराने मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पांचों को तीन-तीन साल के कारावास और 18-18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला हसायन कोतवाली क्षेत्र का है। अक्तूबर 2017 में परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई थी। महिलाओं से छेड़खानी का भी आरोप लगा था। उपचार के दौरान मारपीट में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
पुलिस ने प्रकरण में सगे भाई मूला उर्फ मूलचंद्र व टीटू, दीपू व उसके पिता आला ठाकुर उर्फ शीलेंद्र व चंद्रभान निवासी गांव कानऊ, हसायन को गिरफ्तार कर जेल भेजा थे। पांचों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या में चार्जशीट दाखिल की गई थी। सोमवार को कोर्ट ने सबूत व गवाहों के आधार पर पांचों को दोषी सिद्ध किया और सजा का फैसला सुनाया। संवाद