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31 मार्च तक ई-रिक्शा पंजीकरण न कराने पर लगेगा जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
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ई-रिक्शा संचालकों ने यदि 31 मार्च तक नगर पालिका में पंजीकरण नहीं कराया तो एक अप्रैल से उन पर आठ सौ रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। अब तक आठ सौ में करीब पांच सौ ही ई रिक्शा का पालिका में पंजीकरण कराया है। पालिका द्वारा ई रिक्शा का पंजीकरण न कराने वालों की फेहरिस्त तैयार की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि पालिका द्वारा शहर की सड़कों पर डगर भरने वाले ई रिक्शों के पंजीकरण किए जा रहे हैं। पंजीकरण के बाद यह ई रिक्शा नियत रूट पर संचालित होंगे। अब तक पालिका के अधिकारियों के अनुसार करीब पांच सौ ई रिक्शा वालों ने पंजीकरण करा लिया है।
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करीब तीन सौ ई रिक्शा चालक बार बार कहने के बाद ई रिक्शा का पंजीकरण नहीं करा रहे हैं। अब पालिका द्वारा ऐसे ई रिक्शा चालकों की सूची तैयार की जा रही है जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। एक अप्रैल से सवारी वाले ई रिक्शा पर पांच सौ रुपये प्रति दिन व माल ढोने वाले ई रिक्शों पर आठ सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
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