धोखाधड़ी कर प्लॉट का बैनामा करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
मूल रूप से अलीगढ़ जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव शंकरगढ़ और हाल में सुकांत पल्ली काटा पूल अंडाल पश्चिम वर्धमान पश्चिम बंगाल निवासी अशोक कुमार पुत्र कल्लू सिंह ने न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वह रेलवे में कर्मचारी हैं। उनके मामा के बेटे बाबूलाल ने उनके गांव में एक प्लॉट खरीदने के लिए कहा। उसकी बातों पर विश्वास कर उन्होंने अपनी पत्नी के नाम एक प्लॉट का बैनामा 11 लाख रुपये में प्रेमपाल निवासी सोखना से करा लिया।
बैनामा में विक्रेता ने प्लाॅट के दोनों ओर रोड दिखाई थी। प्रेमपाल, रनवीर, बाबूलाल, अमरीश कुमार निवासीगण ग्राम सोखना ने जानबूझकर बैनामे में खाता संख्या पूर्व नियोजित योजना के तहत गलत दिखा दी। जानकारी मिलने पर उन्होंने उनसे वार्ता की, लेकिन वह टालमटोल करते रहे। उसके बाद इन लोगों ने उन पर दबाव बनाकर अतिरिक्त 20 लाख रुपया लेकर उसी प्लाॅट का दूसरा बैनामा उनकी पत्नी के नाम कराया।दूसरे बैनामे में भी साजिश के तहत धोखाधड़ी कर उसकी नाप व रास्ते को परिवर्तित कर दिया। उनके बार-बार कहने पर भी आज तक बैनामा को ही सही नहीं कराया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।